ओलावृष्टि से हुए उद्यानिकी फसलों के नुकसान की जानकारी 72 घंटों के भीतर देना आवश्यक
बैतूल, उप संचालक उद्यान ने बताया कि उद्यानिकी फसलों के बीमित कृषक ओलावृष्टि के कारण फसल को हुई हानि में कृषक के व्यक्तिगत खेत को इकाई मानकर सर्वे किया जाएगा। आपदा की स्थिति में कृषक को 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, उद्यानिकी विभाग, राजस्व विभाग या जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित कृषक की जानकारी बीमा कंपनी को ई-मेल पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई जाएगी। क्षति के आंकलन हेतु बीमा कंपनी द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। उप संचालक उद्यान ने कहा है कि उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा कराए गए कृषक ओलावृष्टि के कारण हुई हानि की जानकारी तत्काल उद्यान विभाग के मैदानी कर्मचारी, बैंक को सूचित करना सुनिश्चित करें ताकि 72 घंटों के भीतर सर्वे कराया जा सके।