नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार
ब्यूरो रिपोर्ट
*नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सारणी पुलिस ने किया गिरफ्तार*
दिनांक 12.03.2025 को थाना सारणी में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। उक्त सूचना पर थाना सारणी में अपराध क्रमांक 154/25 धारा 137(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
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वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई:
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस की टीम ने तकनीकी साधनों एवं मुखबिर तंत्र की मदद से प्रकरण की गहन जांच प्रारंभ की।
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*बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर आरोपी गिरफ्तार:*
जांच के दौरान थाना सारणी पुलिस ने अथक प्रयासों से नाबालिग अपहर्ता को जिला सीधी से सुरक्षित दस्तयाब किया। बालिका के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा 64(2)(m), 65(1) बीएनएस, धारा 5L, 5(j)(2), 6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया।
आरोपी को दिनांक 04.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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*गिरफ्तार आरोपी का विवरण:*
1. दरोगा अगरिया पिता सुखलाल अगरिया, उम्र 23 वर्ष, निवासी – ग्राम चवलाहा, पोस्ट चोपाल, जिला सीधी।
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*प्रकरण में सराहनीय भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी:*
• थाना प्रभारी: निरीक्षक जयपाल इनवाती
• उप निरीक्षक: सोनाली ढोक
• सहायक उप निरीक्षक: अनिल मोर्य
• आरक्षक: जितेन्द्र मोरे, वर्षा परिहार
• साइबर सेल : दीपेंद्र
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पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया ने इस सराहनीय कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी तथा कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ऐसे अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।