निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे उम्मीदवारो के मतदान एवं मतगणना एजेंट
ब्यूरो रिपोर्ट
भारत निर्वाचन आयोग ने किसी निर्वाचन में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रियो और सांसदो, विधानसभा एवं विधान परिषदो के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारो के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षा कर्मियो की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। आयोग के मुताबिक सुरक्षा कवर वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने के लिए सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति भी नही दी जा सकती है।