
व्यवसाय को सुगम बनाने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिला बैतूल में विस्फोटक सामग्री से संबंधित एनओसी एवं अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत चिन्हित 20 सेवाएं अब एम.पी.ई. सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इन सेवाओं के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री के निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय तथा चौरसा पटाखों के विक्रय सहित संबंधित गतिविधियों के लिए एनओसी/अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी। इच्छुक आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के दौरान आवश्यक जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
एनओसी/अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 060-अन्य सेवाएं, 103-विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन किया जाएगा।
चिन्हित सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने एवं सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने हेतु उसके विरुद्ध आदेश पारित नहीं हुआ होना चाहिए।
नियमानुसार पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला दण्डाधिकारी, बैतूल द्वारा प्रकरण का परीक्षण एवं अनुशंसा की जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदन किया जाएगा तथा संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के डिजिटल हस्ताक्षर से एनओसी/अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
पटाखे एवं आतिशबाजी के कब्जे एवं विक्रय संबंधी अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि तक एम.पी.ई. सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



