MP Gram Rozgar Sahayak Update: मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितीकरण, संविलियन, नियमित सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है..
मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ग्राम रोजगार सहायकों (Gram Rozgar Sahayak – GRS) के लिए बड़ी और राहत भरी खबरें आ रही हैं। लंबे समय से संविदा के डंक को झेल रहे प्रदेश के करीब 23,000 रोजगार सहायकों के नियमितीकरण (Regularization) की मांग पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
दूसरी तरफ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. द्वारा जारी की गई नई ‘मार्गदर्शिका’ और नियमों के बाद अब सहायक सचिव व सहायक वर्ग-3 के पदों पर संविलियन का रास्ता भी खुलता नजर आ रहा है।
नियमितीकरण पर हाई कोर्ट की सख्ती, सरकार को अंतिम मोहलत
मध्य प्रदेश के हजारों ग्राम रोजगार सहायकों ने अन्य पड़ोसी राज्यों का हवाला देते हुए खुद को नियमित किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीते दो वर्षों से यह याचिकाएं कोर्ट में लंबित थीं।
जबलपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश न करने के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी भरा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित अंतिम समय सीमा के भीतर सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, तो न्यायालय एकपक्षीय फैसला (Ex-Parte Decision) सुनाने के लिए स्वतंत्र होगा।
मध्यप्रदेश ग्वालियर नगर निगम से आई बड़ी खुशखबरी (Sanjivani Orders)
नियमितीकरण की कानूनी लड़ाई के बीच मैदानी स्तर पर रोजगार सहायकों के हक में बड़े फैसले आने शुरू हो चुके हैं। हाल ही में नगर निगम ग्वालियर के आयुक्त द्वारा एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 25 ग्राम रोजगार सहायकों को सीधे ‘सहायक वर्ग-3’ (Assistant Grade-3) के नियमित पद पर संविलियन कर दिया गया है।
नया वेतनमान: इन कर्मचारियों को अब ₹5,200 – 20,200 + ग्रेड पे ₹1,900 (पे-मैट्रिक्स लेवल-4) के अनुसार नियमित सैलरी मिलेगी।
अन्य लाभ: संविलियन के साथ ही इन कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के दायरे में भी शामिल कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा: अब 62 वर्ष में होगी सेवानिवृत्ति
इससे पहले भोपाल में आयोजित हुए ग्राम रोजगार सहायक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संगठन के हित में कई अभूतपूर्व घोषणाएं की थीं:
रिटायरमेंट उम्र 62 साल: संविदा के अनिश्चित भविष्य को खत्म करते हुए रोजगार सहायकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।
विशेष अवकाश सुविधाएं: महिला रोजगार सहायकों को गरिमापूर्ण प्रसूति व मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) स्वीकृत करने पर मुहर लगाई गई है।
अपराधिक केसों से बरी होने पर बहाली: जिन रोजगार सहायकों को पुराने विवादों या आपराधिक मामलों में कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, उन्हें वापस नौकरी में बहाल किया जा रहा है।
### MP Gram Rozgar Sahayak – ग्राम रोजगार सहायक – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) देखें
**प्रश्न 1: मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?** उत्तर: मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों (GRS) की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
**प्रश्न 2: क्या ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित सैलरी मिलेगी?** उत्तर: हाँ, शासन द्वारा बजट में नवीन हेड (Budget Head) आवंटित किया गया है, जिससे अब सभी रोजगार सहायकों को हर महीने नियमित मानदेय का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सकेगा।
**प्रश्न 3: संविलियन और नियमितीकरण को लेकर क्या अपडेट है?** उत्तर: सहायक सचिव के पद पर संविलियन और स्थायी नियमितीकरण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, जिस पर सरकार से अंतिम जवाब मांगा गया है।