पंचायत उप निर्वाचन 2024 -एक-एक सरपंच, जिले में 35 पंचों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ
ब्यूरो रिपोर्ट
- पंचायत उप निर्वाचन 2024
- घोड़ाडोंगरी और शाहपुर में एक-एक सरपंच, जिले में 35 पंचों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ
- कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने की निर्वाचन प्रभावित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की घोषणा
बैतूल -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में निर्वाचन प्रभावित वार्डों में आचार संहिता की घोषणा की गई है। आचार संहिता 18 सितंबर 2024 तक प्रभावशील रहेगी। उप निर्वाचन प्रक्रिया में पंच/सरपंच/जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुक्रम में 28 अगस्त तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा सकेगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इसके साथ ही उसी दिन अंतिम सूची तैयार कर प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जायेगे।
मतदान एवं मतगणना
आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुरूप मतदान 11 सितंबर 2024 को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक किया जाएगा एवं मतगणना 13 सितंबर शुक्रवार को प्रात: 9 बजे से प्रारंभ होगी।
95 वार्डों के लिए होगा निर्वाचन
पंचायत उप निर्वाचन 2024 बैतूल जिले के 95 वार्डों में पंचों का निर्वाचन किया जाएगा। इसमें घोड़ाडोंगरी के अनकावाड़ी में सरपंच के लिए एक पद पर और शाहपुर की सिलपटी ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया होना है।
इसमें जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में आमडोह, चोपना, झोली, गोपीनाथपुर, बटकीडोह, बादलपुर, नूतनडंगा, शक्तिगढ़, सिवनपाट, सातलदेही एवं शापुर में सिपलटी, देशावाड़ी, पाठई, सालीमेट, ढुमकारैयत, आमला की ग्राम पंचायत बारंगवाड़ी, लालावाड़ी, रानीडोंगरी,तरोड़ाकला, काठी, भैंसदेही की ग्राम पंचायत बरहापुर, चिचोलीढाना, नवापुर, खामला, आठनेर की ग्राम पंचायत पुसली, गुऩखेड़, गुजरमाल, उमरी, वडाली तथा बैतूल जनपंद पंचायत की ग्राम पंचायत माथनी,बोरीकास, देवगांव, गोवाड, थावड़ी, जैतापुर शामिल है।