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Bhopal

शिशुओं की मृत्यु मामले में तीन अधिकारी निलंबित आदेश जारी

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ब्यूरो रिपोर्ट 

छिंदवाड़ा के परासिया में शिशुओं की मृत्यु के प्रकरण में दवा कोल्डरिफ सिरप के विक्रय और भंडारण में गंभीर अनियमितताएं और प्रारंभिक जांच में 3 कर्मियों की प्रारंभिक लापरवाही पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गये हैं। निलंबित अधिकारियों में श्री शोभित कोष्टा उप औषधि नियंत्रक एवं नियंत्रण प्राधिकारी भोपाल, श्री शरद कुमार जैन औषधि निरीक्षक, जबलपुर और श्री गौरव शर्मा औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के डीसीजीआई एवं सीडीएससीओ नई दिल्ली द्वारा 18 दिसंबर 2023 को जारी दिशा-निर्देशों तथा 15 अप्रैल 2025 के राजपत्र (गजट) अधिसूचना में क्लोरफेनिरामिन मेलिएट और फिनाइलएफ्रिन एचसीआई के संयोजन का उपयोग चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिबंधित किया गया है और औषधि के लेबल पर संबंधित चेतावनी का उल्लेख अनिवार्य है। उक्त निर्देशों के बावजूद इन मानकों का पालन न किए जाने को राज्य शासन ने गंभीरता से लेते हुए उक्त कार्यवाही की।