
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आदतन अपराधी राजकुमार उइके को जिला बदर किया है। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने राजकुमार पिता रामसिंह उइके उम्र 27 साल निवासी पाठइ थाना, शाहपुर तहसील को जिला बैतूल एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खण्डवा एवं हरदा की राजस्व सीमाओं से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया हैं