उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर दायर याचिका को किया खारिज
ब्यूरो रिपोर्ट
कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के लाभ को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-6036/2023 को डिसमिस कर दिया गया है। अब परीक्षा परिणाम अनुसार पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। शासन ने इस संबंध में 26 जून 2023 की कंडिका-5 अनुसार पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ देने नियमानुसार कार्रवाई करने के लिये संबद्ध विभागों को 14 जून, 2024 को आदेश जारी कर दिये हैं।
कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा-2022 का परिणाम पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ घोषित किया था। न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिये नियुक्ति आदेश जारी किये गये। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई और याचिका के डिसमिसल से अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।