
adesh nirast बालाघाट जिला प्रशासन ने एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए सार्वजनिक स्थानों और शासकीय कार्यालयों में मोबाइल फोन से फोटो, वीडियो और रील बनाने पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालाघाट द्वारा जारी नए आदेश (क्रमांक 747) के अनुसार, पूर्व में कानून व्यवस्था और लोक शांति भंग होने की आशंका के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, उसे अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह नया आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है, जिससे सोशल मीडिया क्रिएटर्स और आम जनता को बड़ी राहत मिली है।






