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रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले की जांच हेतु S.I.T. का गठन

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नीता वराठे 

पुलिस थाना सारणी के अपराध क्रमांक 444/2024 धारा 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 के अंतर्गत मृतक रविंद्र देशमुख की आत्महत्या के मामले में आरोपियों द्वारा पैसों के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और समाज में छवि खराब करने की धमकी देकर दबाव बनाकर पैसा वसूलने की बात को लेकर प्रताड़ना के चलते मृतक रविंद्र देशमुख द्वारा आत्महत्या कर ली थी।

उक्त मामले में थाना सारणी में 10 आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 444/2024 धारा 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है:

आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना सारणी पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों के निवास स्थान एवं संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अन्य राज्यों में भी टीम रवाना की गई है।

पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल झारिया द्वारा प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आगामी विवेचना के लिए श्रीमती कमला जोशी, अति. पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशन में एक विशेष अनुसंधान दल (S.I.T.) का गठन किया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि इस प्रकरण में की गई प्रत्येक कार्यवाही से पुलिस अधीक्षक बैतूल को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाएगा।

गठित विशेष अनुसंधान दल S.I.T. में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

1. श्रीमती कमला जोशी, अति. पुलिस अधीक्षक बैतूल (नोडल अधिकारी)

2. श्री रोशन जैन, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सारणी

3. श्री अरविंद कुमरे, निरीक्षक, थाना प्रभारी, सारणी

4. श्री मुकेश ठाकुर, निरीक्षक, थाना प्रभारी, सांईखेड़ा

5. श्री रविकांत डहेरिया, निरीक्षक, थाना प्रभारी, गंज बैतूल

6. श्री वंशज श्रीवास्तव, उप निरीक्षक, थाना सारणी

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