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कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना

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ब्यूरो रिपोर्ट 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर बंडा, रहली, केसली एवं मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुमाना लगाया गया।  

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यायल जारी जुमाना आदेश के अनुसार जनपद पंचायत बंडा के ग्राम पंचायत चंदौक सविच श्री पूरन लाल अहिरवार, सचिव ग्राम पंचायत खारमउ श्री कृष्ण कुमार पटसारिया, सचिव ग्राम पंचायत मंजला श्री रामेन्द्र सिंह लोधी, सचिव ग्राम पंचायत जेजटखेड़ा सुश्री स्वाती मिश्रा, जनपद पंचायत रहली के  ग्राम पंचायत चनौबा बुजुर्ग सचिव श्री शैलेन्द्र साहू, सचिव ग्राम पंचायत वैदवारा श्री देवेन्द्र अवस्थी, जनपद केसली के ग्राम पंचायत बरकोटी खुर्द सचिव श्रीराम पटैल,
ग्राम पंचायत अर्जुनी सचिव श्री रामपाल घोष, ग्राम पंचायत-धवई सचिव श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत,
जनपद मालथौन के ग्राम पंचायत नाउढाना सचिवश्री लालजू धानक पर कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।

म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत  सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया ।
उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।

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