scn news india

मध्य प्रदेश का यूनिक और इनोवेटिव डिजिटल मीडिया

Bhopal

प्रत्येक कार्यालय में बनाए जायेंगे शिकायत प्रतितोष अधिकारी

Scn News India

ब्यूरो रिपोर्ट 

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं/शिकायतों के स्थानीय स्तर पर समाधान के लिये शासकीय कार्यालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 एवं मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 11 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना में शिकायत प्रतितोष अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त किए जाएंगे। इन अधिकारियों की नियुक्ति की सूचना न्यायालय आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश को दी जाएगी।

प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर ने बताया कि यदि किसी दिव्यांग को अपनी शिकायत पर की गई कार्यवाही से संतोष नहीं होता है, तो उसे मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 42 के अनुसार गठित जिला स्तरीय समिति के पास जाने का अधिकार होगा।

इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग जनों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके और उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना न पड़े।

GTM Kit Event Inspector: