परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता होगी -उच्च न्यायालय जबलपुर
ब्यूरो रिपोर्ट
उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के निर्णय दिनांक एक मार्च, 2025 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम-2000 के अधीन समस्त प्रकार की वृक्ष प्रजातियों के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता होगी।
उल्लेखनीय है कि वन विभाग के राजपत्र दिनांक 24-9-2015 एवं 11-4-2017 द्वारा 62 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से मुक्त किया गया था, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में विवेक कुमार शर्मा एवं आनंद तथा अन्य द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक-13864/2019 एवं 26802/2018 लगाई गयी थी, जिस पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने निर्णय लेते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24-9-2015 एवं 11-4-2017 द्वारा 62 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से मुक्त किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया।