
ग्राम घुघरी धर्म परिवर्तन प्रकरण के फरार आरोपी गुणवंत मालेवार पर पुलिस अधीक्षक बैतूल ने ₹10,000 का इनाम घोषित किया
बैतूल (भैंसदेही)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले अंतर्गत भैंसदेही के ग्राम घुघरी में प्रार्थना सभा की आड़ में ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले का मुख्य आरोपी गुणवंत (पिता परसराम मालेवार), निवासी ग्राम गदराझिरी, घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
बीती 23 अगस्त को पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम घुघरी में गुलाबराव इरपाचे के मकान में एक गुप्त प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में भोले-भले ग्रामीणों को चंगाई सभा और विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रलोभन व लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और स्थानीय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।
बीती 23 अगस्त को पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम घुघरी में गुलाबराव इरपाचे के मकान में एक गुप्त प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में भोले-भले ग्रामीणों को चंगाई सभा और विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रलोभन व लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और स्थानीय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।
दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार
पुलिस की छापेमारी के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से महादेव (पिता कोचा पंद्राम) और मकान मालिक गुलाबराव इरपाचे को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें भैंसदेही न्यायालय में पेश किया गया है। मौके से कुछ आपत्तिजनक धार्मिक ग्रंथ और सामग्री भी बरामद की गई थी।
पुलिस की छापेमारी के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से महादेव (पिता कोचा पंद्राम) और मकान मालिक गुलाबराव इरपाचे को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें भैंसदेही न्यायालय में पेश किया गया है। मौके से कुछ आपत्तिजनक धार्मिक ग्रंथ और सामग्री भी बरामद की गई थी।
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज
भैंसदेही थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत गंभीर धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी गुणवंत मालेवार की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे अभिरक्षा में ले लिया जाएगा।
भैंसदेही थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत गंभीर धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी गुणवंत मालेवार की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे अभिरक्षा में ले लिया जाएगा।