
🔹106.39 क्विंटल गेहूं, 23.42 क्विंटल चावल सहित कुल ₹3.93 लाख से अधिक के खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला — आरोपी गिरफ्तार
🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा संपत्ति संबंधी एवं कालाबाजारी से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जिले के समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही कालाबाजारी से संबंधित मामलों में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं संबंधित खाद्यान्न की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
🔹इसी तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शाहपुर श्रीमती अर्चना शर्मा के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक अरविंद कुमरे के नेतृत्व में शाहपुर पुलिस ने ग्राम पाठई स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है।
🔹घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 29.09.2026 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शाहपुर श्री आशीष कुमार कुमरे द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, जिला बैतूल के पत्र के आधार पर थाना शाहपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पाठई, दुकान कोड 3107004 के विक्रेता राजेश इवने द्वारा शासकीय खाद्यान्न को खुर्द-बुर्द कर कालाबाजारी किए जाने का उल्लेख किया गया।
🔹आवेदन की जांच एवं तथ्यों के आधार पर थाना शाहपुर में अपराध क्रमांक 454/2026, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं धारा 316(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
🔹₹3.93 लाख से अधिक के खाद्यान्न की कालाबाजारी
जांच में निम्न खाद्यान्न की कालाबाजारी किया जाना पाया गया—
* गेहूं – 106.39 क्विंटल, कीमत ₹2,98,982.50
* चावल – 23.42 क्विंटल, कीमत ₹92,738.75
* नमक – 1.49 क्विंटल, कीमत ₹1,825.25
कुल कीमत – ₹3,93,591.50
🔹त्वरित कार्रवाई कर आरोपी गिरफ्तार
प्रकरण दर्ज होने के बाद शाहपुर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश एवं पतारसी हेतु तत्काल टीम गठित कर कार्रवाई की गई। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर आरोपी राजेश इवने को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर 01 दिवस का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया।
🔹गिरफ्तार आरोपी
1. राजेश इवने पिता भीलूसिंग इवने, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम भक्तनढाना, थाना शाहपुर, जिला बैतूल।
🔹 सराहनीय भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक अरविंद कुमरे, उपनिरीक्षक ओमप्रकाश गढ़वाल, प्रधान आरक्षक 193 सेवलाल कलमे एवं आरक्षक 519 शुभम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
🔹 पुलिस अधीक्षक बैतूल की अपील
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि शासकीय खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी सामग्री की कालाबाजारी अथवा अनियमितता को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें। यदि किसी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न की अवैध बिक्री, कालाबाजारी, कम तौल या अन्य अनियमितता की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें।
🔹सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कालाबाजारी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।





