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धोखाधड़ी के मामले में पंकज अतुलकर गिरफ्तार

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नीता वराठे 
धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस ने  आरोपी पंकज अतुलकर को  गिरफ्तार किया है । बता दे की दिनांक 14.08.2024 को फरियादिया दीपीका लाजीवार, पति भीमराव लाजीवार, उम्र 38 वर्ष, निवासी देशावाड़ी, थाना शाहपुर, ने थाना कोतवाली बैतूल में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, पंकज अतुलकर ने फरियादिया के पति को जेल से जमानत दिलाने और केस में राजीनामा कराने के नाम पर 3 लाख 50 हजार रुपये की मांग की थी। फरियादिया का आरोप था कि न तो पंकज अतुलकर ने जमानत दिलाई और न ही लिए गए पैसे वापस किए।
फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 765/2024, धारा 384 एवं 420 भा.दं.वि. के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के बाद, आरोपी पंकज अतुलकर, पिता श्री भिखारीलाल अतुलकर, उम्र 35 वर्ष, निवासी श्री विनायकम स्कूल के पास, टिकारी, बैतूल, को दिनांक 17.09.2024 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय बैतूल में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
महत्वपूर्ण है कि आरोपी पंकज अतुलकर के खिलाफ पूर्व में भी जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी आरोपी सोशल मीडिया पर सक्रिय था। उक्त मामले में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, पुलिस द्वारा उसके खिलाफ अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ भी की जा रही हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है, और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने और किन-किन लोगों को ठगा है। इस मामले में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की पहचान के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।
**बैतूल पुलिस द्वारा अपील:**  
आम जनता से अनुरोध है कि यदि किसी और व्यक्ति के साथ इस प्रकार की ठगी या धोखाधड़ी की घटना हुई है, तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस द्वारा संबंधित मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।