जिला बदर की कार्रवाई-छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा की राजस्व सीमाओं से निष्कासित
नीता वराठे
पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए बैतूल जिले में जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना भैंसदेही क्षेत्र के शातिर अपराधी विक्की उर्फ एहफाज खान पिता रसीद खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी नेहरू वार्ड, भैंसदेही, के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। विक्की उर्फ एहफाज के आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, बैतूल के समक्ष जिला बदर का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।
जिला दंडाधिकारी बैतूल द्वारा आदेश संख्या 0011/2024, दिनांक 08/11/2024 के माध्यम से विक्की उर्फ एहफाज खान को एक वर्ष के लिए बैतूल एवं उसके सीमावर्ती जिलों—छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा—की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) एवं (ख) के तहत की गई है।
विक्की उर्फ एहफाज खान के खिलाफ थाना भैंसदेही में 07 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, और उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र के सीधे-साधे नागरिक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में डरते थे। इस कार्रवाई से अपराधियों को स्पष्ट संदेश जाएगा, और आम नागरिकों में पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत होगा, जिससे वे अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्भीक होकर पुलिस से संपर्क कर सकेंगे।
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने पुनः आश्वस्त किया कि बैतूल पुलिस जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के जरिए न केवल अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि जनता में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ेगा ।