राजधानी में भिक्षावृति प्रतिबंधित -वाहन चालक के खिलाफ पहला मामला दर्ज
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इसी क्रम में विगत दिवस बोर्ड ऑफिस चौराहें के ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालकों को समान बेचने वाले भिखारी एवं ट्रक क्रमांक MP04-GB-3813 के चालक के खिलाफ धारा क्रमांक 173बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई।