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पाँच ग्राम पंचायत सचिवों पर लगाया अर्थदण्ड -समय-सीमा में सेवाएँ न देना भारी पड़ा

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ब्यूरो रिपोर्ट 

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित आवेदकों को सेवाएँ न प्रदान करना पाँच ग्राम पंचायतों के सचिवों को भारी पड़ा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा इन ग्राम पंचायत सचिवों पर 10 हजार रूपए से अधिक का अर्थदण्ड लगाया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कुलैथ के सचिव साबिर हुसैन द्वारा 10 आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के एक दिन बाद किया गया। इस वजह से प्रति आवेदन 250 रूपए के हिसाब से उन पर 2500 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत रौरा के सचिव बलवीर सिंह लोधी पर एक हजार रूपए, ग्राम पंचायत केरूआ के सचिव रविन्द्र पाठक पर 1750 रूपए, ग्राम पंचायत सुपावली के सचिव शिवकुमार बघेल पर 3 हजार रूपए एवं ग्राम पंचायत गिजौरा के सचिव संतोष कुमार बघेल पर 2 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। 

इन पदाविहित अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में जन्म प्रमाण-पत्र व विवाह पंजीयन इत्यादि से संबंधित आवेदनों का निराकरण न किए जाने पर इन सभी को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। कारण बताओ नोटिस के जवाब समाधानकारक न पाए जाने पर कलेक्टर श्रीमती चौहान द्वारा इन सभी पर अर्थदण्ड लगाया गया है। 

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