
ब्यूरो रिपोर्ट
नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से गुमठी एवं ठेले लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ऐसे सभी अतिक्रमणकारियों को 7 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधितों से गरीबी रेखा राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मेरे अथवा मेरे परिवार के नाम से इस दुकान के अतिरिक्त नगर में कोई अन्य अतिक्रमण दुकान स्थापित नहीं है का नोटराइज्ड स्वप्रमाणित शपथ पत्र, वोटर आईडी (कम से कम 5 वर्ष पूर्व मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाण), समग्र आईडी, पथ विक्रेता प्रमाण पत्र तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो की प्रतियां मांगी गई हैं। नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 223 के तहत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस संबंध में होने वाली समस्त कार्रवाई के लिए संबंधित अतिक्रमणकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।





