
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल जिला आबकारी अधिकारी को कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कारवाही करते हुए आबकारी आयुक्त ग्वालियर ने कहा है की वर्ष 2026-27 की अवधि हेतु जिला बैतूल अंतर्गत मदिरा दुकानों के निष्पादन में शासकीय राजस्व हित में तत्परतापूर्वक एवं प्रभावी कार्यवाही नही की गई है, जिससे शासन को निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नही हो सकी है।
उपरोक्त अनियमितताओं हेतु श्री अंशुमन सिंह चिडार, जिला आबकारी अधिकारी, जिला बैतूल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, संभाग भोपाल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।





