
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 8 जून को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए उक्त क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

मौका निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर, तहसीलदार घोड़ाडोंगरी, नायब तहसीलदार चोपना, हल्का पटवारी, पुलिस थाना चोपना का पुलिस बल खनि निरीक्षक एवं सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान उक्त नदी क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि ख. क्र.475 रकबा 9.100 हेक्टेयर क्षेत्र में से रेत उत्खनन कर नदी के किनारे ग्राम चिकलपाटी की भूमि ख. क्र. 474 रकबा 64.947 हेक्टेयर मद बड़े झाड़ का जंगल में 02 अलग-अलग ढेर के रूप में खनिज रेत का अवैध भण्डारण करना पाया गया, जिसमें से एक ढेर में खनिज रेत की मात्रा 210 घन मीटर एवं दूसरे ढेर में खनिज रेत की मात्रा 120 घन मीटर पाई गई। इस प्रकार खनिज रेत की कुल मात्रा 330 घन मीटर का मौके पर भण्डारण पाया गया।

इसके साथ ही मौके पर 07 ट्रेक्टर-ट्राली में से 03 ट्रैक्टर-ट्राली एवं 01 डम्पर खनिज रेत से भरा पाया गया। संयुक्त अमले द्वारा मौके पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से भंडारित खनिज रेत मात्रा को जब्त करने के साथ अवैध भण्डारण, परिवहन में संलग्न मशीनऔर वाहनों को भी जब्त कर वाहन मालिकों, वाहन चालकों, अवैध भंडारण कथाओं के विरूद्ध खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर वाहनों के चालकगण, पुलिस थाना चोपना का पुलिस बल, ग्राम पंचायत सचिव नूतनडंगा, कोटवारगण एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

उक्त प्रकरण पर अवैध भंडारण कर्ताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।





