
ब्यूरो रिपोर्ट
🔹थाना गंज पुलिस ने चाय-नाश्ता की दुकान में आगजनी करने वाले दो आरोपियों का किया खुलासा
🔹 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर किया गिरफ्तार।
🔹 आगजनी की घटना में लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये की संपत्ति हुई थी नष्ट।
🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों एवं आगजनी जैसी गंभीर घटनाओं में शामिल आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना गंज पुलिस ने चाय-नाश्ता की दुकान में आगजनी करने वाले दो आरोपियों का सफलतापूर्वक खुलासा कर उन्हें गिरफ्तार किया है।
दिनांक 30.05.2026 को फरियादी रोहित पिता अरुण श्रीवास्तव, उम्र 35 वर्ष, निवासी गांधी नगर, टैगोर वार्ड, बैतूल ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 29.05.2026 की रात्रि लगभग 10:15 बजे वह अपनी चाय-नाश्ता की दुकान बंद कर घर चला गया था। रात्रि लगभग 2:30 बजे सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुँचा, जहाँ उसकी दुकान एवं सामने स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड एवं पुलिस की सहायता से आग पर काबू पाया गया, किन्तु आगजनी से दुकान में रखे फ्रिज, डीप फ्रीजर, फर्नीचर, विद्युत उपकरण, सजावटी सामग्री सहित अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये की क्षति हुई।
🔹घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का अवलोकन करने पर दो अज्ञात व्यक्ति दुकान के पीछे से आते तथा आग लगाने के बाद भागते हुए दिखाई दिए। इस संबंध में आगजनी क्रमांक 08/2026 दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान थाना गंज में अपराध क्रमांक 157/2026, धारा 326(जी), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
🔹प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार खरपुसे एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गंज निरीक्षक नीरज पाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
🔹पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज का तकनीकी विश्लेषण एवं गहन जांच की गई, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान गगन कोसे एवं हर्षद टाकरकर के रूप में हुई। तत्पश्चात दोनों आरोपियों की लगातार तलाश एवं पतारसी कर दिनांक 25.07.2026 को आरोपी
1. हर्षद पिता मनोहर टाकरकर, उम्र 24 वर्ष, निवासी लोहिया वार्ड, बैतूल एवं
2. गगन पिता स्वर्गीय कैलाश कोसे, उम्र 27 वर्ष, निवासी बगडोना, सारणी
को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
🔹 सराहनीय भूमिका
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक नीरज पाल, उपनिरीक्षक उत्तमनंदन मस्तकार, उपनिरीक्षक इरफान कुरैशी, प्रधान आरक्षक मयूर, प्रधान आरक्षक चन्द्रशेखर हिंगवे, आरक्षक अनिरुद्ध, आरक्षक नवीन रघुवंशी, आरक्षक शिवशंकर देवड़ा एवं आरक्षक गजानंद वाडीवा की विशेष सराहनीय भूमिका रही।
🔹 जनसामान्य से अपील
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन ने नागरिकों से अपील की है कि अपने प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सीसीटीवी कैमरे एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा डायल 112 पर दें। आपकी सतर्कता एवं समय पर दी गई सूचना अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।