
Betul News आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार 25 अगस्त को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जांच दलों द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान खाद्य कारोबारी कर्ताओं को प्रतिष्ठान में स्वच्छता नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए।
दल ने शाहपुर शहरी क्षेत्र में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान जिनमें राज स्वीट्स बस स्टैंड, मुस्कान स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, दिलबहार स्वीट्स, गुप्ता स्वीट्स, जय रेस्टोरेंट, राजेश स्वीट्स, अंबिका किराना एवं जनरल स्टोर्स,श्री कृष्णा किराना एवं जनरल स्टोर्स की जांच कर खाद्य पदार्थ सूजी, दलिया, शक्कर एवं रसगुल्ला के 4 नमूने जांच हेतु लिए गए।

वहीं घोड़ाडोंगरी एवं बगडोना क्षेत्र में बीकानेर स्वीट्स, गरिमा स्वीट्स, एवं न्यू बालाजी राजस्थान रेस्टोरेंट की जांच की गई एवं विभिन्न स्थानों के पेड़ा, बर्फी, पनीर , मलाई पेड़ा, कलाकंद बर्फी, दूध बर्फी, मलाई बर्फी एवं रबड़ी के 9 नमूने जांच हेतु लिए गए।
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारी को राज्य शासन द्वारा एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। जांच हेतु लिये गये सभी नमूने परीक्षण के लिए विधिवत राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला प्रेषित किए जा रहे हैं। लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी।


जांच टीम जब विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पहुंची, तो कई जगह साफ-सफाई की भारी कमी पाई गई। कुछ होटलों में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करें। यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





