
jila jail betul 28 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगी राखी बांधने की व्यवस्था
जिला जेल बैतूल में रक्षाबंधन पर्व पर जेल प्रशासन की विशेष तैयारी, बहनों के लिए जारी हुई गाइडलाइन
बैतूल समाचार: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व इस वर्ष जिला जेल बैतूल में भी अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। जेल में बंद कैदियों (परिरुद्ध बंदियों) की कलाई सूनी न रहे, इसके लिए जेल महानिदेशक के निर्देशों के तहत बैतूल जिला जेल प्रशासन ने व्यापक स्तर पर विशेष तैयारियां और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
जेल अधीक्षक द्वारा मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस वर्ष रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों को अपने बंदी भाइयों से मिलकर राखी बांधने के लिए विशेष मुलाकाती काउंटर और समय-सारणी निर्धारित की गई है। जेल प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश और नियम जारी किए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न हो और पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके।
📅 रक्षाबंधन पर्व की तारीख और समय-सारणी (Timings)
जिला जेल बैतूल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन पर्व पर जेल में मुलाकाती का समय निम्नानुसार तय किया गया है:
- तारीख: रक्षाबंधन का पर्व 31 अगस्त 2026 (सोमवार) को मनाया जा रहा है।
- पुरुष बंदियों के लिए समय: सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बहनें जेल परिसर के भीतर जाकर अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी।
- महिला बंदियों के लिए समय: जेल में बंद महिला कैदियों के भाइयों के लिए राखी बंधवाने का समय दोपहर 1:00 बजे के बाद निर्धारित किया गया है।
- मुलाकात की अवधि: भीड़ को नियंत्रित करने और सभी को समान अवसर देने के लिए प्रत्येक बहन या परिजन को अधिकतम 15 मिनट का समय दिया जाएगा।
🆔 पहचान पत्र लाना अनिवार्य, सुरक्षा जांच होगी कड़ी
जेल गेट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जेल के मुख्य द्वार पर प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक आगंतुक बहन और परिजन को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक मूल पहचान पत्र (Original ID Proof) साथ लाना अनिवार्य है:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
बिना वैध और फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में जेल परिसर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
🚫 इन नियमों का पालन करना होगा बेहद जरूरी
जेल की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जेल प्रशासन ने कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिनका पालन करना सभी परिजनों के लिए अनिवार्य है:
- प्रवेश की पात्रता: सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेल गेट के अंदर केवल परिवार की महिला सदस्यों और उनके साथ आने वाले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वयस्क पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- प्रतिबंधित सामग्रियां: जेल परिसर के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चमड़े के पर्स, रुपए-पैसे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, माचिस या किसी भी प्रकार की कीमती या नुकीली चीजें ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन सामग्रियों को परिजनों को जेल गेट के बाहर ही रखना होगा।
- राखी और मिठाई की जांच: बहनें अपने साथ जो राखी, कुमकुम, चावल और मिठाई लेकर आएंगी, उसकी मुख्य द्वार पर तैनात जेल प्रहरियों द्वारा सघन जांच की जाएगी। जांच के उपरांत ही सामग्री अंदर ले जाने दी जाएगी।
🤝 जेल प्रशासन ने की शांति और सहयोग की अपील
बैतूल जिला जेल अधीक्षक ने सभी क्षेत्रवासियों और बंदियों के परिजनों से अपील की है कि वे जेल नियमों का पूरी तरह से पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जेल प्रशासन का सहयोग करें। जेल परिसर में भीड़भाड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और प्रहरियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही परिसर में पेयजल और छाया की भी उचित व्यवस्था की गई है ताकि दूर-दराज से आने वाली बहनों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।





