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कलेक्टर द्वारा 04 बार के विरुद्ध कार्यवाही कर लाइसेंस सस्पेंड

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ब्यूरो रिपोर्ट 

उज्जैन -सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे ने बताया है कि  प्रथम  तीन  बार देर रात तक खुले रहने तथा चौथे बार द्वारा लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन करने पर इनके लाइसेंस सस्पेंड किये गए हैं।  

      डियाबलो बार 31.03.24 को देर रात 12:30 तक खुला रहने से वहां लड़ाई झगड़ा हुआ था, पश्चात आबकारी और पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी। टीडीएस(आर. जे. होटल्स) तथा सेंट्रल जिमखाना द्वारा  03.06.24 की रात्रि को ड्राई डे का उल्लंघन कर देर रात्रि तक बार संचालित किए जा रहे थे।  जिस पर आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई थी । पिंड बलूची का निरीक्षण सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी  उपनिरीक्षक  द्वारा  29.05.24 को किये जाने पर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाया गया था ।

      इन सभी के विरुद्ध प्रकरण सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे द्वारा कलेक्टर  श्री आशीष सिंह के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये गए थे। कलेक्टर द्वारा इनका निराकरण कर टीडीएस , सेंट्रल जिमखाना, और डियाबलो बार का लाइसेंस एक माह के लिए तथा पिंड बलूची बार का लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है । साथ ही टीडीएस , सेंट्रल जिमखाना तथा पिंड बलूची पर रु 10 हजार रूपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था ।कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने साफ़ कहा है कि  कि जो बार लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करेंगे या देर रात्रि तक संचालित होंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।