आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए अच्छी खबर
ब्यूरो रिपोर्ट
प्रदेश के लाखो आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है की अब आउटसोर्स एजेंसियों को उन्हें श्रम कानूनों का लाभ देना होगा। इसके लिए उन्हें श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लायसेंस लेने के साथ ही निर्धारित वेतन और सुविधाएं भी देनी होंगी। बता दे की प्रदेश के विभिन्न शासकीय-अर्द्धशासकीय विभागों में लगभग 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेका श्रमिक कार्यरत है।
श्रम विभाग ने सभी विभागों को श्रम कानूनों के अंतर्गत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। विद्युत वितरण कंपनियों सहित विभिन्न विभागों में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखकर काम चलाया जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से इन्हें रखा जाता है पर श्रम कानूनों के तहत लाभ नहीं दिए जाने की शिकायतें मिलती हैं। इसे देखे हुए श्रम विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि आउटसोर्स एजेंसियों का पंजीयन कर लायसेंस लेना अनिवार्य किया जाए ताकि श्रम कानूनों का उल्लंघन हो तो कार्रवाई की जा सके।
गौरतलब है की श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित है जो निम्नानुसार है
- अकुशल श्रेणी- 371 दैनिक वेतन- 9650 मासिक वेतन
- अर्द्धकुशल श्रेणी- 404 दैनिक वेतन- 10507 मासिक वेतन
- कुशल श्रेणी- 457 दैनिक वेतन- 11885 मासिक वेतन
- उच्च कुशल श्रेणी- 507 दैनिक वेतन- 13185 मासिक वेतन