नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू
ब्यूरो रिपोर्ट
निःशक्त व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित कि जा रही है। योजना के तहत निःशक्त व्यक्तियों द्वारा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिये 20 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा दिलाने के लिये 30 हजार रूपये और अंतिम चयन होने पर राज्य शासन द्वारा 20 हजार रूपये दिये जाते हैं।
योजना का लाभ उन्हीं निःशक्तजनों को दिया जाता है, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं। सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षा परिणाम तक सहायता राशि दी जाती है। उन्हीं आवेदनों को सहायता दी जाती है जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता रखता हो मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।