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दीपावली पर अवैध आतिशबाजी भंडारण पर आमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई

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नीता वराठे 

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में आतिशबाजी एवं विस्फोटक पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि कोई भी व्यापारी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन न करे। इन निर्देशों के तहत आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में नियम विरुद्ध आतिशबाजी एवं विस्फोटक पदार्थों का भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था।

थाना आमला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक के इन निर्देशों के पालन पालन करते हुए दो लोगों पर कारवाही की गई है। जिनमे पहली कार्यवाही 
दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली के अवसर पर थाना आमला प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी का भंडारण और विक्रय करने वाले व्यापारी अनिल पिता जगन्नाथ साहू के खिलाफ कार्रवाई की गई। तथा मौके से लगभग 15 किलो अवैध आतिशबाजी जप्त की गई जिसकी कीमत  लगभग ₹4000 है।  उक्त मामले में व्यापारी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

वही दूसरी कार्यवाही में  एक अन्य व्यापारी इब्राहिम पिता शब्बीर हुसैन द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित अपनी दुकान के ऊपर लगभग 150 किलो आतिशबाजी का अवैध भंडारण किया गया था। तथा मौके से  लगभग 150 किलो आतिशबाजी पटाखे जप्त किये गए। मामले में  विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया ने आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए कहा कि दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यापारी आतिशबाजी के नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत स्थानों पर विस्फोटक सामग्री का भंडारण करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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