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सारणी पुलिस की खुले में मांस बेचने वालों और शराब सेवन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

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भारती भुमरकर 

पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सारणी पुलिस ने दिनांक 14.12.2024 को हाट बाजार, पाथाखेड़ा में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस विक्रय और शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

इस अभियान के तहत:

34(5) पुलिस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान पर खुले में मांस विक्रय करने वाले 6 लोगों पर कार्रवाई की गई।

36B आबकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए।

आरोपीगण :

1. रिहान पिता मकसूद अंसारी, उम्र 18 वर्ष, निवासी पाथाखेड़ा।

2. दयाराम पिता रामचरण मरबईया, उम्र 59 वर्ष, निवासी गणेश चौक, पाथाखेड़ा।

3. शाहरूख खान पिता सारिक खान, उम्र 36 वर्ष, निवासी कालीमाई, पाथाखेड़ा।

4. करीम अली पिता मोहम्मद शहीद, उम्र 32 वर्ष, निवासी पाथाखेड़ा।

5. अशोक पिता पडहोरी ढोके, उम्र 36 वर्ष, निवासी चस स्टैंड, पाथाखेड़ा।

6. अनवर खान पिता बाबू खान, उम्र 29 वर्ष, निवासी मस्जिद चौक, शोभापुर।

यह कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया के निर्देशन में उपनिरीक्षक वंशज श्रीवास्तव और प्रधान आरक्षक मनोज डेहरिया द्वारा की गई।

पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देश:
श्री निश्चल झारिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में:

1. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

2. खुले में मांस विक्रय और शराब सेवन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

3. सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

4. नागरिकों से भी अपील है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

 

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