कांबिंग गश्त के दौरान ढाबा चेकिंग एवं आबकारी एक्ट की कार्रवाई
नीता वराठे
बैतूल -पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशानुसार, जिले के सभी थानों में दिनांक 17 एवं 18 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात में कांबिंग गश्त के तहत ढाबा चेकिंग की गई। इस दौरान अवैध गतिविधियों पर रोकथाम और ढाबों पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस शराब बेचने और खुले स्थान में शराब पीने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की गई।
कांबिंग गश्त में की गई कार्यवाही का विवरण:
1. थाना मुलताई : 01 आबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज।
2. थाना रानीपुर : 02 प्रकरण दर्ज।
3. थाना कोतवाली : 03 प्रकरण दर्ज।
4. थाना सारणी : 03 प्रकरण दर्ज।
5. चौकी भीमपुर, थाना चिचोली: 02 प्रकरण दर्ज।
6. थाना चोपना : 05 प्रकरण दर्ज।
7. थाना गंज : 02 प्रकरण दर्ज।
8. थाना चिचोली : कांबिंग गश्त के दौरान 04 समंस/ वारंट तामील किए गए, साथ ही 02 आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई।
भविष्य की रणनीति
जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने, और अवैध शराब विक्रय व खुले स्थान पर शराब सेवन को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी।
थानों के लिए विशेष निर्देश:
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया ने सभी थाना प्रभारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
1. कांबिंग गश्त: अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित कांबिंग गश्त जारी रखें।
2. ढाबा चेकिंग: ढाबों पर अवैध शराब विक्रय और असामाजिक गतिविधियों की सख्ती से जांच करें।
3. आबकारी अधिनियम का पालन: सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और बिना लाइसेंस शराब विक्रय पर त्वरित कार्रवाई करें।
4. स्थायी और वसूली वारंट: गश्त के दौरान लंबित स्थायी और वसूली वारंट तामील सुनिश्चित करें।
5. सामुदायिक संवाद: स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त करें और उस पर तुरंत कार्रवाई करें।
6. सतत निगरानी: सभी थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सतत निगरानी रखें।