पोर्टल से जमा करायें श्रम कल्याण मंडल को अभिदाय राशि : कल्याण आयुक्त
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण आयुक्त ने मध्यप्रदेश कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं नियम 1984 के अन्तर्गत आने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों तथा प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों से नियमानुसार अभिदाय राशि पोर्टल के माध्यम से यथाशीघ्र मंडल में जमा कराने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान अभिदाय राशि जमा नहीं करवाई पाया जाने पर ऐसे संस्थान और प्रतिष्ठान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कल्याण आयुक्त ने कहा कि कारखानों तथा ऐसे समस्त प्रतिष्ठान, जिनमें 9 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका नाम कैलेण्डर वर्ष में जनवरी से दिसम्बर तक 30 कार्य दिवसों का दर्ज है, को नियमानुसार अभिदाय राशि प्रत्येक छः माह में जून एवं दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक मंडल को निर्धारित प्रारूप में https://shramkalyanmandal.