कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निजी नलकूप खनन पर लगे प्रतिबंध में 31 मार्च तक दी छूट
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में निजी, नवीन नलकूप खनन पर लगाए गए प्रतिबंध में कृषकों और आमजनों को 31 मार्च तक शिथिलता प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार जिले में मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निजी, नवीन नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उक्त प्रतिबंध प्रभावशील होने के उपरांत समस्त जिले के वृहद संख्या में कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त प्रतिबंध से कुछ समयावधि के लिए छूट प्रदान करने की मांग की गई थी। कृषकों की समस्या व आमजनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए एवं तकनीकी अधिकारी से चर्चा उपरांत 4 मार्च 2025 को जारी नवीन नलकूप खनन के प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करते हुये आंशिक संशोधन कर 31 मार्च तक प्रतिबंध से मुक्त कर कृषकों एवं आमजनों को निजी, नवीन नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान की है।उक्त आदेश 1 अप्रैल 2025 से पुनः यथावत प्रभावशील रहेगा, जिसके तहत सभी शर्ते यथावत रहेगी।