सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
ब्यूरो रिपोर्ट
फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे कि फेसबुक, इन्सटाग्राम, एक्स, टिवटर एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक, अपुष्ट संदेशों, पोस्ट, रील्स, वीडियो का प्रसारण नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले ऐसे संदेश फोटो, आडियो, रील्स, वीडियो इत्यादि जिससे कि धार्मिक सामाजिक, जातिगत, आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उसे प्रसारित नहीं कर सकेगा और न ही ऐसी पोस्ट को लाईक, शेयर कर सकेंगे अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियों को फॉरवर्ड करने तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।