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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

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ब्यूरो रिपोर्ट 

फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे कि फेसबुकइन्सटाग्रामएक्सटिवटर एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामकअपुष्ट संदेशोंपोस्टरील्सवीडियो का प्रसारण नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले ऐसे संदेश फोटोआडियोरील्सवीडियो इत्यादि जिससे कि धार्मिक सामाजिकजातिगतआदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता हैउसे प्रसारित नहीं कर सकेगा और न ही ऐसी पोस्ट को लाईकशेयर कर सकेंगे अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपत्तिजनक संदेशफोटो या वीडियों को फॉरवर्ड करने तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।