
ब्यूरो रिपोर्ट
“मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025” 01 जनवरी, 2026 से लागू होंगे । ये नियम उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू होंगे जो नियमों के लागू होने की दिनांक को सेवा में हैं और राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त हैं । आकस्मिक या दैनिक वेतन भोगी । जिस हेतु आदेश जारी कर दिए गए है।
जारी आदेश
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा 24.11.2025 को मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 जारी किए गए है, ये नियम 01.01.2026 से लागू होगे। उक्त नियमों के अनुसार शासकीय लोक सेवकों के अवकाश आवेदन एवं स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।
2/ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी शिक्षकों के लिए अवकाश आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया एजूकेशन पोर्टल 3.0 पर हमारे शिक्षक एप के माध्यम से की जाएगी। उक्त नवीन व्यवस्था के तहत उक्त नवीन नियमों एवं व्यवस्था के आधार पर समस्त शिक्षकों के अवकाश लेखा को एजूकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन किया जाना है। इस हेतु एजूकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों के अद्यतन अवकाश लेखा की प्रविष्टि 25 दिसम्बर 2025 की स्थिति में संकुल प्राचार्य के स्तर से 03 जनवरी 2026 तक पूर्ण की जानी है। लोक सेवकों के सेवा अभिलेख में उपलब्ध अवकाश संधारण की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
3/ अतः आपके अधीनस्थ समस्त संकुलों में कार्यरत लोकसेवकों की ई-सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखा संबंधी जानकारी सत्यापन उपरांत एजूकेशन पार्टल 3.0 पर संकुल प्राचार्य के स्तर से त्रुटिरहित जानकारी दिनांक 03.01.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।
उक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाये। समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण न करने पर इसे अनुशासनहीनता मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।