
ब्यूरो रिपोर्ट
वकील , फेसबुक क्रियेटर अयूब मंसूरी की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही। पीड़ित महिला सारिका मिस्त्री की शिकायत पर सारणी पुलिस ने FIR में धाराएं बढ़ाते हुए फेसबुक प्रचार के नाम पर अड़ीबाजी, प्लानिंग के तहत महिला को बदनाम करने वाले अय्यूब मंसूरी पर (आईटी) एक्ट की धारा 67 एवं 3 (5) धारा का तथा मामले में तीन और लोगों के नाम जोड़ दिए हैं।
बता दे की सारिका मिस्त्री ने द्वारा केस में अन्य धारा बढ़ाने को लेकर पुलिस अधीक्षक एवं एडीशनल एसपी बैतूल से मुलाकात की थीं। जिसके बाद 5 जनवरी को सारनी थाने में उन्हें पुनः बयान देने हेतु बुलाया गया था। जिसके बाद कथन के आधार पर पुलिस ने 3 (5) एवं 67 आईटी एक्ट दो धारा बढ़ाते हुए केस में पायल दर्शगा, शोभा चौहान, हरि चौहान का नाम भी जोड़ आरोपी बनाया गया है।