
ब्यूरो रिपोर्ट
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की वार्षिक परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। इसके साथ ही फरवरी-मार्च से नर्सरी, प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं भी चरणबद्ध रूप से आयोजित की जाएंगी, जो अनुमानतः अप्रैल 2026 तक चलेंगी।
परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए शांत और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं परीक्षा समय में परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में भी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा के दौरान किसी भी स्कूल से 100 मीटर की सीमा में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन का उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। वहीं परीक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षार्थियों को नकल सामग्री, संकेत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा अवधि के दौरान जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी या शासन विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति लाठी, चाकू, हथियार या अन्य धारदार वस्तु लेकर नहीं चल सकेगा।
आवश्यक होने पर आमजन प्रातः 6 बजे से शाम 10 बजे तक संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी से अभिमत प्राप्त कर किसी कार्यक्रम की सशर्त अनुमति प्रदान कर सकेंगे। किन्तु ऐसी अनुमति से परीक्षा के संचालन में कोई बाधा या विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने आमजन से अपील की है कि वे परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।