
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण, केंद्र सरकार ने 10 मार्च 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) 1955 लागू कर एलपीजी (LPG) को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच अनिवार्य अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। किन्तु इ केवाईसी अनिवार्य होगी।
एलपीजी (LPG) सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच, सरकार ने स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुकिंग के बाद लगभग ढाई दिनों (2.5 days) में सिलेंडर की डिलीवरी कर दी जाएगी। जमाखोरी रोकने के लिए, अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिनों का इंतजार करना होगा।
इंडेन, भारतगैस, एचपी गैस: एलपीजी संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर एलपीजी ग्राहकों के लिए अपनी शिकायतें या प्रश्न आसानी से दर्ज कराने हेतु एक टोल-फ्री नंबर (18002333555) उपलब्ध है।






