
भोपाल: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (MPESB), भोपाल द्वारा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। मण्डल ने समूह-03 (Group-3) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 (द्वितीय) की नियमपुस्तिका (Rulebook) में व्यापक संशोधन करते हुए पदों की संख्या में वृद्धि और आरक्षण तालिका में संशोधन का शुद्धिपत्र जारी कर दिया है।
इस नए आदेश के बाद अब विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के चयन के अवसर और अधिक मजबूत हो गए हैं।
विभागों से मिले नए प्रस्तावों के बाद लिया गया निर्णय
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक विभागों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों और शासन के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कर्मचारी चयन मण्डल ने यह कदम उठाया है। संशोधित नियमपुस्तिका के अंतर्गत अब श्रेणीवार (Category-wise) पदों का नया वर्गीकरण जारी किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अनारक्षित (UR) वर्ग के लिए पदों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।
अभ्यर्थियों को मिलेगा सीधा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने से कट-ऑफ (Cut-off) अंकों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से चयन सूची से बाहर हो जाते थे, पदों की संख्या बढ़ने से अब उनके चयनित होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं।
मण्डल ने स्पष्ट किया है कि समूह-03 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 (द्वितीय) की शेष शर्तें और नियम पूर्व में जारी मूल नियमपुस्तिका के अनुसार ही यथावत रहेंगे। अभ्यर्थी संशोधित पदों और आरक्षण का विस्तृत विवरण MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।






