
भारती भूमरकर
सारनी :वेकोलि पाथाखेड़ा क्षेत्र में ‘सतर्कता जागरूकता अभियान-2026’ के अंतर्गत 29 अक्टूबर 2026 को क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
यह कार्यशाला क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व एवं महाप्रबंधक (संचालन) श्री एम. सत्यनारायण के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जिसमें पाथाखेड़ा क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों से कुल 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के मुख्य बिंदु:
विस्तृत जानकारी: कार्यशाला में वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को ‘सूचना का अधिकार अधिनियम-2005’ के उद्देश्य, इसके अंतर्गत परिभाषित ‘व्यक्तिगत सूचना’, ‘तृतीय पक्ष जानकारी’, सूचना प्रदान करने की समय-सीमा, अपीलीय प्रक्रिया और दंड के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
वर्जित जानकारियां: प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि कौन-कौन सी जानकारी ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती है।
प्रश्नोत्तरी एवं समाधान: कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जिज्ञासा स्वरूप पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक समाधान भी किया गया।




