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अवैध हथियार रखने और डराने-धमकाने वाले आरोपी पर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

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ब्यूरो रिपोर्ट 

पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों, असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 12.01.2025 को पाथाखेड़ा पुलिस ने धारदार हथियार लेकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

पुलिस कार्रवाई का विवरण:
एसडीओपी सारणी श्री रोशन जैन के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी सारणी श्री देवकरण डेहरिया एवं चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा वंशज श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस दल ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की।

दिनांक 12.01.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड क्रमांक 29, बाजार मोहल्ला में एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर घूम रहा है और राहगीरों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने त्वरित घेराबंदी करते हुए आरोपी नेहरु उर्फ गोलू (उम्र 22 वर्ष) निवासी वार्ड 29, बाजार मोहल्ला को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से धारदार हथियार (चाकू) बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध चौकी पाथाखेड़ा, थाना सारणी में अपराध क्रमांक 29/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक का संदेश:
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया ने कहा है कि अवैध हथियारों का निर्माण, परिवहन, विक्रय, और उनके माध्यम से किसी को डराने या धमकाने का प्रयास करना कानूनन गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए बैतूल पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सतर्कता और जनता के सहयोग से जिले को अपराधमुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैतूल पुलिस की अपील:

1. अवैध हथियारों की जानकारी दें: अवैध हथियारों के परिवहन, विक्रय, और उनके उपयोग की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

2. संपर्क में गोपनीयता: सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

3. सुरक्षा और सहयोग : अपराधमुक्त समाज के निर्माण में पुलिस का साथ दें और अपने क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत साझा करें।

बैतूल पुलिस यह आश्वासन देती है कि अवैध गतिविधियों और अपराधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

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