
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने घोड़ाडोंगरी विकासखंड की प्राथमिक शाला कुण्डीखेड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रघुनाथ फौजदार को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 नवंबर 2025 को प्राथमिक शिक्षक रघुनाथ फौजदार को बिना किसी वैध डॉक्टरी डिग्री और पंजीयन के अवैधानिक रूप से मरीजों का उपचार करते हुए पकड़ा गया। जांच टीम को मौके से एलोपैथिक दवाइयां, बायो मेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन के वायल और उपचार में उपयोग होने वाले कई उपकरण मिले। उक्त शिक्षक का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होते हुए कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री फौजदार का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।



