मध्यप्रदेश गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश जारी
ब्यूरो रिपोर्ट
भारत सरकार द्वारा 09 सितम्बर 2024 को पूर्व में जारी अधिसूचना में थोक विक्रेता, व्यापारी की अधिकतम स्टॉक क्षमता एवं प्रोसेसर्स की मासिक स्थापित क्षमता में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार 09 सितम्बर 2024 से 15 दिनों के भीतर व्यापारी, थोक विक्रेता को गेहूं का स्टॉक 2000 मे.टन तक लाना है। प्रोसेसर्स का स्टॉक भी उसकी मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत मात्रा को वर्ष 2024-25 के शेष महीनों की संख्या से गुणा करने पर आने वाली मात्रा के समतुल्य से अधिक नहीं रखना है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि मध्यप्रदेश गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 मध्यप्रदेश के राजपत्र में 06 सितम्बर 2024 को अधिसूचित किया गया है तथा स्टॉक सीमा का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त नियंत्रण आदेश की कंडिका क्रं. 6 में सक्षम अधिकारियों को प्रवेश तलाशी एवं अभिग्रहण आदि की शक्तियां दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि भोपाल जिले अंतर्गत गेहूं के सभी व्यापारियों थोक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सीमा अनुसार ही गेहूं का स्टॉक संधारित किया जाए अन्यथा स्थिति में म.प्र. गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।