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07 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा स्कूलों का आवंटन

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RTE

ब्यूरो रिपोर्ट

07 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा स्कूलों का आवंटन

कमजोर एवं वंचित समूहों के बच्चों को दिलाया जायेगा प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों (गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल) में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश दिलाने के लिये समय सारिणी जारी कर दी गई है। ग्वालियर जिले में भी इसी समय सारिणी के तहत प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये जारी की गई इस समय सारिणी के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिये 23 फरवरी से 03 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। इस अवधि में त्रुटि सुधार का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक 24 फरवरी से 05 मार्च तक पावती डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों का संबंधित केन्द्र में सत्यापन करा सकेंगे।

ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर 7 मार्च को पारदर्शिता के साथ रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी निकालकर आवेदकों को स्कूलों का आवंटन किया जायेगा। साथ ही चयनित आवेदकों को एसएमएस से भी सूचना दी जायेगी। लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड कर संबंधित स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट दर्ज की जायेगी।

प्रायवेट स्कूलों में रिक्त सीटें रहने पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया भी होगी। रिक्त सीटों को 21 मार्च को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वॉइस अपडेट की जा सकेगी। इस क्रम में 28 मार्च को द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी निकालकर स्कूलों का आवंटन किया जायेगा। द्वितीय चरण में लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदक 30 मार्च से 05 अप्रैल तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। विस्तृत जानकारी के लिये जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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