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लगभग 9 लाख रूपये का 38 क्विंटल अमानक मावा तथा पनीर जप्त

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ब्यूरो रिपोर्ट

ग्वालियर की ओर से अमानक मावा तथा पनीर की खेप आने की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रातः 5.45 बजे नवबहार सब्जी मण्डी पर वाहन कमांक MP07-GB -0531 की जांच की गई। ट्रक में 79 डलिया (लगभग 31.50 क्विंटल) मावा तथा 13 पैकेट (लगभग 6.50 क्विंटल) पनीर होना पाया गया। अमानक होने की आशंका के कारण मावा के छः तथा पनीर के दो नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल प्रेषित किये गये हैं।

अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने तक मावा तथा पनीर की सम्पूर्ण मात्रा को जप्त कर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है जिससे इसका शीघ्र क्षय ना हो। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जप्तशुदा मावा तथा पनीर के विकय/विनष्टीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा ।

43 प्रकरणों में 4.35 लाख का जुर्माना अधिरोपित

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में से 43 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुये न्याय-निर्णायक अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री हरेन्द्र नारायण के द्वारा कुल 4 लाख 35 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। पारित निर्णयों में नागपुर स्थित कृष्णा एजेंसीज के विरूद्ध मिथ्याछाप चमनबहार निर्मित करने के आरोप में रूपये पचास हजार, ओल्ड कबाड़खाना स्थित नेमा सुपाड़ी ट्रेडर्स के विरूद्ध पाम बीज मिश्रित अमानक सुपाड़ी का विक्रय करने के आरोप में रूपये पच्चीस हजार, बावड़िया कला स्थित श्री कृष्णा डेयरी शॉप के विरूद्ध अमानक मावा के विक्रय के आरोप में रूपये पच्चीस हजार, हर्षवर्धन नगर स्थित दवे सौराष्ट्र डेयरी के विरूद्ध अमानक घी के विकय के आरोप में रूपये पच्चीस हजार तथा बृजधाम डेयरी के विरूद्ध अमानक मावा के विक्रय के आरोप में रूपये पच्चीस हजार, ताजुल मस्जिद के पास स्थित जम-जम फास्ट फूड के विरूद्ध अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार के संचालन के आरोप में 20 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है।

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