सारनी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 33 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध
भारती भूमरकर
बैतूल -कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने नगर पालिका उप निर्वाचन-2024 के अनुक्रम में नगर पालिका परिषद सारणी के नगरी निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड क्र- 33 में कोलाहल पर नियंत्रण लागू किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका उप निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के अंतर्गत आदेश दिनांक से निर्वाचन परिणाम की घोषणा 12 दिसंबर 2024 तक की अवधि में बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद सारणी के नगरी निर्वाचन क्षेत्र वार्ड क्रमांक 33 में कोलाहल नियंत्रण लगाया गया है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर को सारनी नगर पालिका परिषद में विहित प्राधिकारी नियुक्त किया है। विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
—चुनाव प्रसार में अनुमति लेना आवश्यक—
जारी आदेश के अनुसार आम सभ, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ट्रक, जीप, टेंपो, ऑटो, रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जाएगी। उक्त आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति में दर्शित अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर, ध्वनि प्रदूषण यंत्र का उपयोग करते पाए जाने की दशा में जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।