10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
भारती भूमरकर
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के मार्गदर्शन में आज 10 मई दिन शनिवार को जिला मुख्यालय जिला न्यायालय बैतूल एवं तहसील अंतर्गत सिविल न्यायालय मुलताई, भैंसदेही, आमला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक प्रकरण, चैक बाउंस के प्रकरण, धन वसूली संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, श्रम, विद्युत चोरी, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का निराकरण लोक अदालत में किया जाएगा है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीत श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील स्तर मुलताई, भैंसदेही एवं आमला के लिये कुल 26 खण्डपीठ का गठन किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों में राजीनाम/निराकरण होने पर कोर्ट फीस की पूर्ण वापसी हो जाती है। न्यायालय प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं धन की बचत तथा आपसी कटुता का अंत हो जाता है। नगरपालिका, नगर परिषद द्वारा सम्पत्तिकर एवं जलकर के प्रकरणों में अधिभार (सरचार्ज) में नियमानुसार छूट दी जा रही है। मप्र. नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एद्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में नियमानुसार छूट दी जा रही है।