लाइनकर्मी विद्युत कार्यों के दौरान सुरक्षा हेतु आवश्यक सावधानियाँ बरतें : मंत्री श्री तोमर
ब्यूरो रिपोर्ट
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि लाइनकर्मी 33 के.व्ही एवं 11 के.व्ही लाइन पर कार्य करते समय आवश्यक सावधानियाँ जरूर बरतें। उन्होंने कहा है कि कार्य हमेशा शटडाउन के दौरान परमिट टू वर्क (PTW) लेकर ही किया जाए। डिस्चार्ज रॉड (लंबी इंसुलेटेड छड़ी), लाइव करंट डिटेक्टर, हेलमेट व सेफ़्टी बेल्ट अपने पास जरूर रखें तथा कार्य के दौरान इनका प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। लाइन पर कार्य करने के पहले यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि संबंधित कार्य के लिए केवल प्रशिक्षित व अधिकृत कर्मचारी ही कार्य करें।
इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) एवं लो टेंशन (LT) लाइन पर कार्य करते समय भी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए यह जांच लें कि ट्रांसफार्मर की एचटी व एलटी दोनों सप्लाई बंद हैं व अर्थिंग ठीक से काम कर रहा है। कार्य शुरू करने से पहले लाइव करंट डिटेक्टर की सहायता से लाइनकर्मी एक बार पुन: यह जांच लें कि लाइन का बिजली प्रवाह पूरी तरह बंद कर लिया गया है। इन्सुलेटेड दस्ताने, सेफ़्टी बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। सभी कार्यों में अनिवार्य नियम यह भी हैं कि कार्य स्थल पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाए। किसी भी कार्य से पहले व बाद में सुपरवाइज़र/जे.ई./ए.ई. से अनुमति/ जानकारी देना आवश्यक है। इन मानकों पर चलकर लाइनकर्मी कार्य करते हैं तो कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना नहीं घटेगी।