
ब्यूरो रिपोर्ट
जेल विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के पावन अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जेलों में निरुद्ध बंदियों की समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। शासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। जेल विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार इसके तहत प्रदेश की समस्त जेलों में निरुद्ध कुल 481 बंदियों के प्रकरणों पर विधि अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 87 बंदियों को समय पूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। जेल विभाग ने 87 पात्र बंदियों की रिहाई शर्तो के अधीन जारी करने के निर्देश दिए हैं।